कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी पर 17 जून तक लगाई रोक
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से 17 जून तक संरक्षण प्रदान किया, जब अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।
येदियुरप्पा को अदालत से राहत तब मिली जब एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ के लिए POCSO मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
81 वर्षीय नेता के खिलाफ मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु में डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसकी जांच आपराधिक जांच विभाग (CID) की एक विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही है। जांच दल ने येदियुरप्पा को भी अपने समक्ष उपस्थित होने और जांच में शामिल होने के लिए कहा था।
येदियुरप्पा के वकील द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद कि वह 17 जून को जांच दल के समक्ष उपस्थित होंगे, अदालत ने भाजपा नेता को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया तथा सुनवाई की अगली तारीख, जो 17 जून को ही है, तक उनकी गिरफ्तारी और हिरासत पर रोक लगा दी।