नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कर्नाटक का लिंगायत गुरु गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Lookout notice issued against rape accused Lingayat monk Shivamurthy Murugha Sharanaruचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के आरोप में, लिंगायत गुरु शिवमूर्ति मुरुघा को कर्नाटक पुलिस ने यौन अपराधों के लिए पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।  पुलिस आज चित्रदुर्ग कोर्ट में उसकी रिमांड मांगेगी।

यौन अपराध के मामले में साधु के अलावा मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोग आरोपी हैं। इससे पहले दिन में, पुलिस ने छात्रावास की वार्डन रश्मि को बलात्कार के मामले में हिरासत में लिया था।

दो नाबालिगों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद मैसूर शहर पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, मठ द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाली 15 और 16 साल की दो लड़कियों का साधु द्वारा साढ़े तीन साल से अधिक समय तक यौन शोषण किया गया था।

पोस्को का मामला दर्ज हुए लगभग एक सप्ताह हो गया है और सरकार न्याय देने के बजाय अपनी छवि की रक्षा करने के लिए उत्सुक है।

दोनों लड़कियों ने मैसूर में एक गैर-सरकारी संगठन से संपर्क किया और कथित दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिसके बाद उसने अधिकारियों से संपर्क किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाद में इसे चित्रदुर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कथित अपराध हुआ था।

लिंगायत साधु के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद मुरुघा मठ की छात्राओं को सरकारी छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। साधु पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप लगाया गया है क्योंकि जीवित बचे लोगों में से एक दलित लड़की है।

आक्रोश के बीच, चित्रदुर्ग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो निकटवर्ती दावणगेरे जिले से और बल भेजे जाएंगे। इससे पहले,  साधु ने दावा किया था कि मामला उसके खिलाफ लंबे समय से चली आ रही साजिश का हिस्सा है।

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