गुड़गांव के स्पा में काम करने वाली नाबालिग लड़की का आरोप, ’10-15 पुरुषों ने किया बलात्कार’
चिरौरी न्यूज़
गुरुग्राम: पुलिस ने गुरुवार को कहा कि गुरुग्राम में एक स्थानीय स्पा में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ 10-15 पुरुषों ने कई बार बलात्कार किया। किशोरी की शिकायत के आधार पर स्पा संचालक एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आरोपियों की पहचान झूमा, पूजा, रुबेल और सद्दाम के रूप में हुई है।
किशोरी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस में उसकी यह दूसरी शिकायत थी। पहली बार, उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया और कहा गया कि वह एक आरोपी से प्यार करती है, जिसने उससे शादी करने का वादा किया था।
उसने कहा कि आरोपी ने बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अभी तक अपना वास्तविक आयु प्रमाण साझा नहीं किया है, और यह सत्यापित किया जाना बाकी है कि वह नाबालिग है या नहीं। आरोपी की तलाश व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
लड़की की शिकायत के मुताबिक पूजा ने करीब एक महीने पहले एक डॉक्टर के क्लीनिक में नौकरी की पेशकश की थी। उसने डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश लिया, लेकिन केवल दो दिनों के बाद उसे निकाल दिया गया, उसने कहा।
लगभग 15 दिनों के बाद, पूजा फिर से उससे मिली और इस बार उसे ओमेक्स गुरुग्राम मॉल की पहली मंजिल पर स्थित किंग स्पा में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी की पेशकश की।
लड़की ने अपनी शिकायत में कहा, “मेरी रेप नौकरी के पहले दिन से ही शुरू हो गई, जब उन्होंने मुझे जबरन स्पा के एक कमरे में एक आदमी के साथ भेज दिया, जिसने मेरा बलात्कार किया।”
पुलिस ने कहा कि लड़की को आदमी के साथ उसके यौन कृत्य का वीडियो दिखाया गया और उसे अपनी “नौकरी” जारी रखने के लिए मजबूर किया गया।
लड़की ने अपनी शिकायत में लिखा, “मैंने खुद को पांच और दिनों के लिए स्पा में जाने के लिए मजबूर किया, जिसके दौरान हर दिन 10 से 15 पुरुषों द्वारा मेरा यौन शोषण किया गया।”
शिकायत के बाद, सभी चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादा) और धारा 6, 13, 14 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।