ओडिशा सरकार ने दिए सेना के कैप्टन की मंगेतर पर कथित यौन उत्पीड़न की न्यायिक जांच के आदेश

Odisha government orders judicial probe into alleged sexual assault on Army captain's fiancéeचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: ओडिशा सरकार ने सेना के एक कैप्टन की 32 वर्षीय मंगेतर पर भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन में कथित यौन उत्पीड़न की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना पर बढ़ते आक्रोश के बीच यह कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चित्तरंजन दाश मामले की जांच करेंगे और 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपराधिक जांच विभाग की चल रही जांच की निगरानी भी करेंगे।

उन्होंने कहा, “घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कथित हमले से पहले झगड़े में शामिल युवकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सजा मिले।”

माझी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार देर रात अपने शीर्ष मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद माझी ने कहा, “ओडिशा सरकार महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है और सेना का सम्मान करती है।” इससे पहले दिन में माझी के डिप्टी केवी सिंह देव और प्रावती परिदा तथा मंत्री सुरेश पुजारी और पृथ्वीराज हरिचंदन ने कैप्टन, उनकी मंगेतर, उनके पिता और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की।

32 वर्षीय महिला ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, उसे पीटा, लात मारी और घसीटा। उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर छेड़छाड़ और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया।

कथित हमले से आक्रोश फैल गया। कार्रवाई की मांग करने वालों में पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक और वीके सिंह भी शामिल थे।

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