1 जनवरी 2025 से 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगी किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे: मनसुख मांडविया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को मंजूरी दे दी, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत 78 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का हिस्सा है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि EPS पेंशनभोगी 1 जनवरी, 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार, पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी।
इसके अलावा, EPFO को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण में लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
“CPPS की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करती है,” मंत्री ने कहा।
अगले चरण में, सरकार आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में बदलाव करेगी।
CPPS राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करके एक बड़ा बदलाव है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है।
उन्नत आईटी और बैंकिंग तकनीकों का उपयोग करके, CPPS पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा।
केंद्रीकृत प्रणाली पूरे भारत में पेंशन के संवितरण को भी सुनिश्चित करेगी, जिसमें पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। इससे उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।