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2018 के अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी को यूपी की अदालत ने बरी किया

Rahul Gandhi acquitted by UP court in 2018 Amit Shah defamation caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित विशेष MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा था।

फैसला सुनाए जाने के समय राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। यह मामला BJP नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था, जो सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं। आरोप था कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं।

विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले कुछ वर्षों में यह मामला कई चरणों से होकर गुजरा। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। जुलाई 2024 में उनका बयान दर्ज किया गया, और इस दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों से भी पूछताछ की।

इस मामले में बहस 6 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई और 12 अक्टूबर को पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

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