राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: गुजरात कांग्रेस के एक अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें ‘मोदी सरनेम’ विवाद से जुड़े मानहानि के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक को खारिज कर दिया गया था।
21 अप्रैल को, सूरत की एक अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे वायनाड से संसद के लोकसभा सदस्य के रूप में शीघ्र बहाली की उनकी उम्मीदों को झटका लगा था। न्यायाधीश ने एक सांसद के रूप में गांधी के कद का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें अपनी टिप्पणियों में अधिक सावधान रहना चाहिए था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने प्रथम दृष्टया निचली अदालत के सबूतों और टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ने चोरों के साथ एक ही उपनाम वाले लोगों की तुलना करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
23 मार्च को, राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई अपनी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। सजा के बाद, कांग्रेस नेता को आठ साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गांधी की अयोग्यता ने पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता यह कहते हुए अवहेलना कर रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे।