भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली नियमित जमानत

Samajwadi Party leader Azam Khan convicted in 2019 hate speech caseचिरौरी न्यूज़
बरेली (यूपी): एक विशेष सांसद / विधायक अदालत ने आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को नियमित जमानत दे दी, जिन्होंने सत्र अदालत में 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा को चुनौती दी थी।

इस मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। खान के वकील जुबैर अहमद ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक दुबे ने 27 अक्टूबर को नेता को 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा देने के लिए तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी।

वकील ने कहा कि उस समय उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी और नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान को नियमित जमानत दे दी। रामपुर सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है।

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