अरविंद केजरीवाल को झटका, गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम की डिग्री मामले में याचिका खारिज की

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर की गई टिप्पणियों से जुड़े एक क्रिमिनल मानहानि मामले में AAP नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
यह मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले बयानों से जुड़ा है। जस्टिस एमआर मेंगडे ने फैसला सुनाते हुए कहा, “आवेदन खारिज किया जाता है”।
इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद की सिटी सेशंस कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज मनीष प्रद्युमन पुरोहित के 15 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 23 सितंबर, 2023 को पारित आदेश को रद्द करने की उनकी रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया था।
केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक आवेदन दिया था जिसमें आरोपी नंबर 2 – AAP नेता संजय सिंह के ट्रायल से आवेदक के ट्रायल को अलग करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक ही शिकायत में एक साथ ट्रायल करना न्याय के हित में नहीं होगा।
केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों पर एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा आवेदन को खारिज करना अवैध था क्योंकि दोनों आरोपियों के खिलाफ लेन-देन और आरोप अलग-अलग हैं।
