2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, 2 अन्य को ‘सख्त’ उम्रकैद
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: अतीक अहमद वकील उमेश पाल की हत्या का भी मुख्य आरोपी है, जिसकी 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को वकील उमेश पाल के अपहरण के 2006 के मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अहमद और दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ सहित दो अन्य को सश्रम आजीवन कारावास और उमेश पाल के परिवार को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रयागराज की एक सांसद/विधायक अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और तीन अन्य को बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराया था। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अतीक और पूर्व नगरसेवक दिनेश पासी को आईपीसी की धारा 364 ए (एक व्यक्ति का अपहरण करना और व्यक्ति को हत्या के खतरे में डालना) सहित अन्य के लिए दोषी ठहराया गया है।
अतीक अहमद को कल उत्तर प्रदेश पुलिस की 45 सदस्यीय टीम द्वारा गुजरात से प्रयागराज लाया गया था। उन्हें नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया और महिला जेल से सटे उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा गया है।
अहमद वकील उमेश पाल की हत्या का भी मुख्य आरोपी है, जिसकी बाद में 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के साथ हिरासत के दौरान अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।