जेईई नीट की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका किया ख़ारिज    

No one will hire women': Supreme Court dismisses plea for menstrual leaveचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: जेईई नीट की परीक्षा से सम्बंधित पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खरिज कर दी है। याचिका को पहले बंद चैम्बर में खोला गया लेकिन याचिका देखने के बाद जजों ने इसे खुली अदालत में सुनवाई के लायक नहीं माना और ये कहते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया।

बता दें कि ६ गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों ने जेईई नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही रोक लगाने से इनकार कर दिया था, और कोरोना के समय जारी हुए गाइड लाइन्स के मुताबिक परीक्षा कराने का निर्देश दिया था।
आज फिर से पश्चिम बंगाल के मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय सामंत और राजस्थान के रघु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि 1 सितंबर से JEE की परीक्षा शुरू हो चुकी है। NEET परीक्षा 13 सितंबर को है।

कोरोना संकट को देखते हुए 17 अगस्त को मामला जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश देने से मना कर दिया।

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