सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज, लगाया याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हज़ार का जुर्माना

Supreme Court firm on judicial sensitivity in sexual offense cases; directs all courts to follow the handbook.चिरौरी न्यूज़

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताकर एक याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सही मायने में यह याचिका बेहद तुच्छ है।

रिज़वी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी हुई है, और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट से कहा था कि इन आयतों पर रोक लगाईं जाय। अपनी दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए।

वसीम रिजवी ने कहा था, ”धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं।”

रिजवी के इस कदम से देश भर के मुस्लिम समाज उनपर भड़क उठा था। मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया था।

वसीम रिजवी के इस कदम के बाद बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा उनकी पार्टी दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि रिजवी को इस तरह के कृत्य में लिप्त होकर देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी रिज़वी के खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा की और उनपर 50 हज़ार का जुर्माना लगा दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *