सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को आपराधिक मानहानि और जालसाजी मामले में अग्रिम ज़मानत दी

Supreme Court Grants Anticipatory Bail to Pawan Khera in Criminal Defamation and Forgery Caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि और जालसाजी के एक मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी। यह मामला असम पुलिस ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया था।

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि खेड़ा और शिकायतकर्ता के पति, दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी आज़ादी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है, उसे खतरे में नहीं डाला जा सकता।

खेड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस मोड़ पर, हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को मिली निजी आज़ादी को इतनी आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता।”

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदुरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। यह ज़मानत कुछ उचित शर्तों और नियमों के अधीन होगी, जिन्हें जांच अधिकारी सही समझेंगे।

कोर्ट ने खेड़ा को यह भी निर्देश दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और जब भी ज़रूरत हो, पुलिस के सामने पेश हों। उनसे यह भी कहा गया है कि वे जांच या ट्रायल के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें और न ही उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करें। साथ ही, उन्हें सक्षम कोर्ट की पहले से अनुमति लिए बिना देश छोड़कर बाहर न जाने का भी निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास यह अधिकार है कि अगर ट्रायल के दौरान उन्हें ज़रूरी लगे, तो वे खेड़ा पर कोई भी अतिरिक्त शर्त लगा सकते हैं।

पिछले हफ़्ते, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है और न ही वे जांच में सहयोग करने से पीछे हट रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया, “हिरासत में लेकर पूछताछ करके किसी को ज़लील करना क्यों ज़रूरी है?” उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ़ मानहानि का है।

इस मामले को “अभूतपूर्व” बताते हुए सिंघवी ने कहा कि सरमा ने सार्वजनिक तौर पर जो बयान दिए थे, वे “छापने लायक भी नहीं थे।” उन्होंने यह भी कहा कि सरमा ने तो खेड़ा को पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की धमकी भी दी थी। सिंघवी ने सरमा की इन टिप्पणियों की तुलना एक “संवैधानिक काउबॉय” और एक “संवैधानिक रैम्बो” की टिप्पणियों से की। यह मामला खेड़ा के उन आरोपों से जुड़ा है कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट थे और विदेशों में उनके वित्तीय हित थे।

असम चुनावों से पहले, खेड़ा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। खेड़ा ने दावा किया था कि रिनिकी सरमा के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में काफी संपत्ति जमा कर रखी है।

चुनावों से पहले इन आरोपों को एक राजनीतिक हथकंडा बताते हुए सरमा ने इन्हें “दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित” करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह और उनकी पत्नी, दोनों ही मानहानि के आपराधिक और दीवानी मुकदमे दायर करेंगे।

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