सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को इस साल से ही NDA परीक्षा में शामिल होने का दिया आदेश

Supreme Court Grants Anticipatory Bail to Pawan Khera in Criminal Defamation and Forgery Caseचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस साल 14 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को शामिल होने की व्यवस्था की जाय। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को NDA की परीक्षा में शामिल होने को टालने से मना करते हुए कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस से लड़कियां इस साल 14 नवम्बर को होनेवाले परीक्षा में शामिल हो सके।

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि NDA में लड़कियों को शामिल करने के लिए जरूरी मापदंड तैयार किए जा रहे हैं और इसमें कुछ समय लग सकता है।

लड़कियों को परीक्षा में शामिल करने के लिए अधिसूचना मई 2022 में जारी हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह कहते हुए स्वीकार्र नहीं किया कि इस से लड़कियों को 1 साल और इंतजार करना होगा। जस्टिस संजय किशन कौल और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि सेनाएं आपातकालीन स्थिति में तेजी से काम करने में सक्षम हैं। उम्मीद है इस बार भी रास्ता निकाल लिया जाएगा।

सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मई 2022 में लड़कियों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल करने की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उससे पहले तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ महिला कैडेट के चयन के मापदंड तैयार करने में लगे हैं। चुनी जाने वाली लड़कियों की ट्रेनिंग के पैमानों पर भी निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही, महिला कैडेट को अकादमी में रखने के लिए बुनियादी ढांचे और सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकताओं का भी आकलन किया जा रहा है।

लड़कियों को सेना में भर्ती के लिए समान अवसर देने की मांग के लिए वकील कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर 18 अगस्त को कोर्ट ने लड़कियों को इस साल होने वाली परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने आज इस अंतरिम आदेश को बदलने से मना कर दिया।

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