सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

Supreme Court reserves verdict on Delhi-NCR stray dogs issueचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन के मुद्दे पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत का यह हस्तक्षेप एक अन्य पीठ द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू करने और आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर समर्पित आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के आदेश के कुछ ही दिनों बाद आया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने मौखिक रूप से कहा, “हस्तक्षेप करने आए हर व्यक्ति को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।”

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने सभी हस्तक्षेपकर्ताओं को साक्ष्यों के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता आवारा कुत्तों के समर्थन में पशु अधिकार संगठनों और व्यक्तियों की ओर से पेश हुए और 11 अगस्त के दो-न्यायाधीशों की पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के पक्ष में तर्क दिया। मेहता ने तर्क दिया, “नसबंदी से रेबीज़ नहीं रुकता। अगर आप टीकाकरण भी कर दें, तो भी बच्चों का अंग-भंग नहीं रुकता।”

उन्होंने आगे कहा, “एक मूक बहुमत के विचार के विरुद्ध एक मुखर अल्पसंख्यक विचार है।” मेहता ने कहा कि नियम तो मौजूद हैं, लेकिन वे अपर्याप्त हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।

2023 के पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम आवारा कुत्तों और बिल्लियों की आबादी के प्रबंधन से संबंधित हैं। नियमों ने उन्हें “सामुदायिक पशु” के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, सामुदायिक पशु आहार के प्रावधान शामिल किए और निर्दिष्ट किया कि आवारा कुत्तों को उनके नियमित निवास स्थान से विस्थापित नहीं किया जा सकता। 11 अगस्त के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को उनके निवास स्थान पर वापस नहीं लाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया।

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