टेरर फंडिंग मामला: एनआईए कोर्ट ने 18 अप्रैल को यासीन मलिक, अन्य के खिलाफ औपचारिक आरोप तय करने का आदेश दिया

Terror funding case: NIA court orders framing of formal charges against Yasin Malik, others on April 18चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: एनआईए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि वह 18 अप्रैल को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक और अन्य के खिलाफ एक आतंकी फंडिंग मामले में औपचारिक आरोप तय करेगी।
19 मार्च को सुनवाई की आखिरी तारीख में, अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधियां में शामिल रहने के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला, और कई अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं ने भी आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 16 मार्च के आदेश में कहा था, ”उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों ने लगभग सभी आरोपियों को एक-दूसरे से और अलगाव के एक सामान्य उद्देश्य से जोड़ा है. इसका मतलब है कि वे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन और वित्त पोषण के तहत आतंकवादी/आतंकवादी संगठनों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का उपयोग कर रहे थे।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *