सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी

Supreme Court to hear Manish Sisodia's bail plea on July 14चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसौदिया की पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मामले का तत्काल उल्लेख किया। इसके बाद 14 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी गई।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए सबूतों से छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्यादातर गवाह लोक सेवक हैं।

यह देखते हुए कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, अदालत ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दलीलों के दौरान, सीबीआई ने कथित तौर पर सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था, “आवेदक (सिसोदिया) कार्यकारी, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और उनका प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। उच्च पद पर आसीन उनके पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत दावे करना जारी रखते हैं और आवेदक को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होने का भी दावा करते हैं।“

“प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इस राजनीतिक नेता (ओं) के उक्त बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि कैसे न केवल आवेदक बल्कि उनकी पार्टी के सहयोगियों के पूरे प्रयास अभियुक्तों को बचाने के लिए हैं,” अपने जवाब में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा।

पहले की दलीलों के दौरान, सिसोदिया ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन के माध्यम से प्रस्तुत किया कि सीबीआई के पास सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। वकील ने प्रस्तुत किया कि सिसोदिया को छोड़कर सीबीआई मामले के सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

 

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