टेरर फंडिंग मामला: ईडी ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की संपत्ति कुर्क की

Terror funding case: ED attaches assets of Kashmiri separatist leader Shabbir Ahmed Shahचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। संपत्ति श्रीनगर के बोटशाह कॉलोनी में स्थित है।

ईडी ने हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य के खिलाफ आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

जांच के दौरान, यह पता चला कि शब्बीर अहमद शाह पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था।

इसके अलावा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि शब्बीर अहमद शाह आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) और पाकिस्तान स्थित अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ हवाला और विभिन्न अन्य माध्यमों और चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से धन प्राप्त करने में शामिल था। इन पैसों का इस्तेमाल तब कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए किया जा रहा था।

जांच के दौरान, शब्बीर अहमद शाह के नाम पर 21.80 लाख रुपये की अचल संपत्ति की पहचान की गई और उसे पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। मामले में आगे की जांच जारी थी।

शब्बीर शाह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, जहां 25 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NIA द्वारा गिरफ्तारी के बाद उसे श्रीनगर से स्थानांतरित कर दिया गया था।

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