सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, दिल्ली को हर एक दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करें

Supreme Court, regarding the SIR, says, Election Commission's action did not violate any law or constitutional provisionचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का जो आदेश दिया गया था वह सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं था। केंद्र हर दिन कम से कम इतनी आपूर्ति करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आदेश पारित करना पड़ सकता है।

दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें मजबूरन कोई कठोर फैसला लेना पड़ेगा।

आज जैसे ही दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी गयी है और आज सिर्फ 527 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिला। इसे सुनते ही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की बेंच नाराज हो गए और कहा कि “अगर हमने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आदेश दिया था, तो वह सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं था। ऐसा नहीं चल सकता कि आप एक दिन कोर्ट को खुश करने के लिए कह दें कि आदेश का पालन कर लिया गया है।”

कोर्ट ने कहा, जो आदेश दिया गया है, उतना ऑक्सीजन दिल्ली को दीजिए। हमें सख्त आदेश देने के लिए विवश मत कीजिए।”

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