हिट-एंड-रन कानून पर सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों ने देशव्यापी आंदोलन वापस ले लिया

Truck drivers call off nationwide agitation after government assurance on hit-and-run law​
(Screenshot/Video)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात के बाद मंगलवार देर रात ट्रक ड्राइवरों ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ अपना देशव्यापी आंदोलन समाप्त कर दिया। बैठक के दौरान, भल्ला ने एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि विवादास्पद कानूनों को ट्रांसपोर्टरों के निकाय के परामर्श के बाद ही लागू किया जाएगा।

हड़ताल खत्म करते हुए एआईएमटीसी के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने कहा कि नए हिट-एंड-रन कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों पर केंद्रीय गृह सचिव के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कहा, “नए कानून अभी तक देश में लागू नहीं किए गए हैं और एआईएमटीसी के साथ परामर्श के बाद ही लागू किए जाएंगे।” बाल ने आगे कहा कि ट्रक चालकों को परिचालन फिर से शुरू करना चाहिए।

“हमने उन्हें सूचित किया है कि नया कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। भल्ला ने ट्रांसपोर्टर्स निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा, हम भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले एआईएमटीसी के साथ चर्चा करेंगे।

ट्रक ड्राइवरों का देशव्यापी विरोध

नए कानून- भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों में सजा की बढ़ोतरी के खिलाफ सोमवार को देशभर के ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की घोषणा की थी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण कई राज्यों में अराजकता फैल गई। भारी विरोध प्रदर्शन के कारण अनिश्चितता के बीच कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं।

नया हिट-एंड-रन कानून (भारतीय न्याय संहिता) लागू होने के बाद औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगा। नए कानून के मुताबिक, अधिकारियों को दुर्घटना की सूचना दिए बिना मौके से भागने पर ड्राइवरों को या तो 10 साल तक की कैद की सजा काटनी होगी या 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। आईपीसी के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, अपराध के लिए सजा 2 साल की कैद है।

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