तुनिषा शर्मा सुसाइड केस: महाराष्ट्र कोर्ट ने शीजान खान को दी जमानत

Tunisha Sharma Suicide Case: Maharashtra Court grants bail to Sheejan Khanचिरौरी न्यूज

मुंबई: शीजान खान को पिछले साल के अंत में तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया था।

अब महाराष्ट्र की एक अदालत ने शनिवार को तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में अभिनेता शीजान खान को जमानत दे दी। अदालत ने शीजान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।

खान को पिछले साल के अंत में शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया था।  शीजान खान 21 साल की तुनिषा के साथ रिश्ते में थे लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया।

पुलिस ने शीजान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार किया था।

तुनिषा कथित तौर पर शीज़ान खान के साथ संबंध में थी। शीजान पर आरोप है कि उसने तुनिषा को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। तुनिषा शर्मा की मां की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत शीजान एम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुनिषा शर्मा और शीज़ान खान एक रिश्ते में थे और 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि ब्रेक-अप के कारण अभिनेत्री तनाव में थी।

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