पुणे पोर्श दुर्घटना में दो लोगों की मौत, जेजेबी ने जमानत आदेश में नाबालिग ड्राइवर को दुर्घटना पर निबंध लिखने को कहा

Two killed in Pune Porsche accident, JJB asks minor driver to write essay on accident in bail orderचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: पुणे में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने एक नाबालिग ड्राइवर को 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और दुर्घटना पर एक निबंध लिखने के लिए कहा है, जबकि उसकी पोर्श कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद ही लड़के को जमानत दे दी गई।

मृतक अपने दोपहिया वाहन पर थे, जब पुणे के कल्याणीनगर में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार पोर्श ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।

दुर्घटना की सूचना कल्याणीनगर इलाके में लगभग 2:30 बजे दी गई, जिसके बाद 17 वर्षीय नाबालिग कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

नाबालिग शहर के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा है, जिसकी पोर्शे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चल रही थी।

पुलिस ने ड्राइवर के पिता पर भी मामला दर्ज किया है और नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में पब के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

हिरासत में लेने के बाद, रविवार शाम को नाबालिग को पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया, जिसने तर्क दिया कि ड्राइवर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि, जेजेबी ने याचिका स्वीकार नहीं की और कुछ शर्तों पर जमानत दे दी।

नाबालिग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत पाटिल के अनुसार, जेजेबी के जमानत आदेश में उनके मुवक्किल को 15 दिनों के लिए यरवदा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए कहा गया है और आरोपी को दुर्घटना पर एक निबंध लिखना के लिए कहा गया है।

पाटिल ने कहा, नाबालिग को एक डॉक्टर से भी इलाज कराना चाहिए जो उसे शराब छोड़ने में मदद करेगा और मनोचिकित्सक परामर्श लेगा, जिसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

“मेरे मुवक्किल को येरवडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में हिरासत में लिया गया था। माननीय न्यायालय मेरे मुवक्किल को कुछ शर्तों पर जमानत देने के लिए काफी दयालु था। हमें जांच पर पूरा भरोसा है और हम पुलिस एजेंसियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। मेरा मुवक्किल माननीय न्यायालय की कड़ी शर्तों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। हम कार्यवाही में भाग लेना जारी रखेंगे और जांच के नतीजे का इंतजार करेंगे,” वकील पाटिल ने कहा।

अधिकारियों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि नाबालिग चालक शराब के नशे में था और इसका पता लगाने के लिए उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

पीड़ितों की पहचान अनीस अवधिया (24) और अश्विनी कोस्टा (24) के रूप में की गई है, दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पेशे से इंजीनियर थे।

बताया जा रहा है कि मृतक उसी क्षेत्र में एक रेस्तरां में पार्टी के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे, जहां से दुर्घटना की सूचना मिली थी।

अनीस, एक बीई कंप्यूटर, कल्याणीनगर स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था, जबकि कुछ दिन पहले नौकरी छोड़ने से पहले अश्विनी भी उसी कंपनी में उसके साथ काम कर रही थी।

दोनों को टक्कर मारने के बाद, कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकराने से पहले एक अन्य कार से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लोगों के एक समूह को कथित तौर पर ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए भी दिखाया गया है क्योंकि वह पुलिस को सौंपने से पहले दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था।

पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रावधान की ओर इशारा करते हुए कहा कि नाबालिग के पिता और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जांच के अनुसार, नाबालिग ब्रह्मा सन सिटी स्थित अपने आवास की ओर जा रहा था और कोरेगांव पार्क से आ रहा था जब वह दुर्घटना का शिकार हो गया।

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