संघ मंत्रिमंडल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक में बदलावों को मंजूरी दी, नए नाम ‘UMEED’ से प्रस्तुत होगा: सूत्र

Union Cabinet approves changes in Wakf (Amendment) Bill, will be introduced under new name 'UMEED': Sources
File photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: संघ मंत्रिमंडल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक में हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा सुझाए गए बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में चर्चा और पारित के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने JPC द्वारा सुझाए गए 14 बदलावों को स्वीकार कर लिया है। इस विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन के लिए कुल 44 बदलाव प्रस्तावित किए गए थे।

इन प्रस्तावों में वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाओं और एक गैर-मुस्लिम सदस्य को नामित करने की बात की गई थी, जिसके खिलाफ विपक्ष ने तीव्र विरोध जताया। यह विधेयक पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया था और इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था।

संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया, हालांकि विपक्ष के सभी 10 सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई और असहमति नोट भी प्रस्तुत किए।

सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक के महत्वपूर्ण संशोधनों में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) विधेयक’ रखा जाएगा। इसके अलावा, राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ओबीसी समुदाय का एक सदस्य होगा, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक 2024 दोनों को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सरल बनाना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है।

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