उन्नाव रेप केस: SC में सेंगर की सज़ा सस्पेंड करने के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई

Unnao rape case: Supreme Court hears CBI's plea against suspending the sentence of Kuldeep Singh Sengar.चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉज़लिस्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान सज़ा को निलंबित करने की अर्ज़ी मंज़ूर की गई थी।

पहले पता चला था कि CBI और पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।

पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेंगर की सज़ा निलंबित किए जाने का विरोध किया है, यह कहते हुए कि ज़मानत के आदेश ने “जनता के विश्वास को हिला दिया है” और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश भेजा है।

दिल्ली हाई कोर्ट में, CBI ने अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों पर ज़ोर देते हुए सेंगर की याचिका का ज़ोरदार विरोध किया था।

अपने आदेश में, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीज़न बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया था और उनकी अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त ज़मानत दे दी थी।

उन्नाव रेप केस ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में, ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उसकी बाकी ज़िंदगी के लिए जेल की सज़ा सुनाई थी, साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोज़ाना के आधार पर किया जाए।

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