यूपी की आतंकवाद निरोधक अदालत ने गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी को मौत की सजा सुनाई
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पिछले साल धारदार हथियार से सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई है।
अब्बासी को लखनऊ की एटीएस कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दिया था। प्राथमिकी के मुताबिक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातक ने पिछले साल तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की थी।
अब्बासी ने परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर दरांती से हमला कर दिया। इस घटना में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो कांस्टेबल घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। घटना की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस ने की थी।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी-लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कहा था कि घटना के पीछे एक आतंकी कोण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने भी इस घटना को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया था और कहा जा सकता है कि यह एक आतंकी घटना थी।
