‘घर तोड़ने का किसने दिया अधिकार… तमाशा बना दिया’: पटना हाईकोर्ट ने महिला के घर पर अवैध रूप से बुलडोज़र चलाने पर पुलिस को लगाई फटकार

Who gave the right to break the house? Made a tamasha ‘: Patna HC raps police for illegally bulldozing woman's houseचिरौरी न्यूज़

पटना: पटना हाईकोर्ट ने भू-माफिया के इशारे पर एक याचिकाकर्ता के घर को अवैध रूप से गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने पर पुलिस को फटकार लगाई और उन पुलिसकर्मियों से सवाल किया जिन्होंने भूमि विवाद को निपटाने के बहाने उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया।

पटना की अगमकुआं पुलिस की कार्यशैली पर उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि क्या राज्य में दीवानी अदालतों को बंद कर देना चाहिए, जब भू-माफियाओं के आग्रह पर स्थानीय पुलिस किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करती है और कानून को अपने हाथ में लेती है।

पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने 24 नवंबर को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में, जो शुक्रवार को वायरल हो गया था, द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा, “यहां भी बुलडोजर चलने लगा, ऐसा कौन शक्तिशाली आदमी है जो बुलडोजर लेकर तोड़ दिया (तो यहां भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। कौन हैं ये ताकतवर लोग जिनके लिए आपने बुलडोजर चलाकर किसी का घर तोड़ा?) आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य या निजी व्यक्ति? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे।” (आपने (प्रशासन) किसी का घर गिराने की कोशिश करके तमाशा बनाया है)”।

न्यायाधीश ने कहा, “स्टेशन हाउस अधिकारी के जवाबी हलफनामे को पढ़ने से ऐसा लगता है कि सभी अधिकारी किसी भू-माफिया के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है।”

हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस को भी 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है।

“इस तरह की पुलिस और आपराधिक मिलीभगत ने अदालतों का मज़ाक बना दिया है। भूमि विवाद को निपटाने के बहाने एक महिला के आवास को गिराने के लिए पुलिस को यह अधिकार किसने दिया? कौन सा कानून पुलिस विभाग को इस तरह के फैसले का अधिकार देता है?,” न्यायमूर्ति कुमार ने आगे सवाल किया।

न्यायाधीश ने पूछा, “क्या इस तरह की कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को जगह देने के लिए सभी दीवानी अदालतों को बंद कर देना चाहिए।”

न्यायमूर्ति कुमार ने यह आदेश एक सजोगा देवी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसका पटना के पूर्वी हिस्से में अगमकुआँ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कॉलोनी में स्थित घर को बिना किसी अदालत के आदेश का पालन किए एक भूमि विवाद को निपटाने की आड़ में ध्वस्त कर दिया गया था।

अदालत के आदेश में कहा गया है: “याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भू-माफिया के कहने पर याचिकाकर्ता और परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन खाली करने के लिए दबाव डालने के लिए पुलिस द्वारा एक झूठा मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अगमकुआं थाने की प्राथमिकी की आगे की कार्यवाही।।। स्थगित रहेगी और पुलिस को याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने से रोका जाता है जो मामले में आरोपी हैं।”

उच्च न्यायालय ने पुलिस से पांच प्रतिवादियों के आपराधिक इतिहास की जांच करने के लिए भी कहा है, जिन्हें भू-माफिया के रूप में वर्णित किया गया था।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि दोषी अधिकारियों में से प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा (विध्वंस के लिए जिम्मेदार), जो कि उनकी संबंधित जेब से वसूल किया जाएगा, जब 8 दिसंबर को मामले को फिर से सुनवाई के लिए ले जाया जाएगा।

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