बंगाल सरकार के खिलाफ 18 दिनों में 5 सीबीआई जांच के आदेश
चिरौरी न्यूज़
कोलकाता: लगता है केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल में ओवरटाइम करना पड़ रहा है । पिछले 18 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कम से कम पांच केस में सीबीआई की जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें नवीनतम राज्य के नादिया जिले के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला है।
नाबालिग रेप के मामलों की सुनवाई मंगलवार दोपहर कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने की लेकिन जज ने फिलहाल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। लेकिन मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाला आदेश मंगलवार देर शाम अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।
यहां संदर्भित पांच आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के विभिन्न खंडपीठों द्वारा दिए गए हैं, जिनमें एकल-न्यायाधीश पीठों द्वारा दिए गए आदेश भी शामिल हैं।
इनमें बीरभूम जिले के बोगतुई में नौ लोगों की हत्या पर 25 मार्च का आदेश, पुरुलिया के कांग्रेस नेता तपन कंडू की हत्या पर 4 अप्रैल का आदेश, तृणमूल कांग्रेस के उप पंचायत प्रमुख वडू शेख की हत्या पर 8 अप्रैल का आदेश और अंत में दो आदेश शामिल हैं। 12 अप्रैल, तपन कंडू की हत्या के चश्मदीद गवाह निरंजन वैष्णव की आत्महत्या पर पहली और हंसखली में नाबालिग से बलात्कार की दूसरी घटना।