TMC प्रमुख ममता बनर्जी को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट का स्पीकर के फ़ैसले पर अंतरिम रोक से इनकार

A setback for TMC chief Mamata Banerjee, the Calcutta High Court refuses to grant an interim stay on the Speaker's decision
(File Pic: Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी को झटका देते हुए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पीकर के उस फ़ैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत बागी TMC विधायक रिताब्रता बनर्जी को बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता स्वीकार किया गया था।

फिलहाल, रिताब्रता बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे और स्पीकर रथिन बसु का फ़ैसला लागू रहेगा। कोर्ट ने स्पीकर के फ़ैसले में कोई दखल नहीं दिया। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। उन्होंने सभी पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने हलफ़नामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद, उसकी विधायी पार्टी में फूट पड़ गई। पार्टी के ज़्यादातर विधायक “बागी” हो गए। पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विधायी पार्टी का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, पार्टी के फ़ैसले को दरकिनार करते हुए, रिताब्रता ने 58 विधायकों का समर्थन हासिल किया और विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए।

इससे पहले, 1 जून को तृणमूल नेतृत्व ने “पार्टी-विरोधी गतिविधियों” के आरोप में रिताब्रता को पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया था।

याचिकाकर्ता, TMC विधायक और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फ़ैसले पर अंतरिम रोक की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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