दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश, बजरंग को एशियाई खेलों के ट्रायल छूट मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Delhi High Court refuses to interfere with exemption of wrestlers Vinesh, Bajrang from Asian Games trialsचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। फोगट (53 किग्रा) और पुनिया (65 किग्रा) को भारतीय ओलंपिक संघ की एडहॉक कमिटी द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया था जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपना स्थान अर्जित करना होगा।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए विनेश फोगट और बजरंग पुनिया को सीधे प्रवेश की अनुमति के खिलाफ अंडर -20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर -23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश ने कहा, ”रिट याचिका खारिज की जाती है।” हालांकि आदेश की विस्तृत कॉपी की प्रतीक्षा है।

पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती देते हुए 19 जुलाई को उच्च न्यायालय का रुख किया और एशियन गेम्स के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की।

वकील हृषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि दो श्रेणियों (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में आईओए एडहॉक कमिटी द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया जाए और फोगट और पुनिया को दी गई छूट को रद्द कर दिया जाए।

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