दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति सुरक्षित रखा जाए

Delhi High Court Order: Businessman Sanjay Kapoor's Assets to be Securedचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए। संजय कपूर का पिछले साल जून में लंदन में निधन हो गया था और वे अपने पीछे करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए थे। यह आदेश उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर और उनकी दूसरी शादी से हुए बच्चों कियान और समायरा (जो एक्टर करिश्मा कपूर से हुई थी) के बीच चल रहे विवाद के बीच दिया गया है।

कियान और समायरा ने आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत में हेराफेरी की है और उनकी संपत्ति का अधूरा ब्योरा जमा किया है। उनका दावा है कि इस लिस्ट में महंगे पोलो घोड़े और ऑडेमर्स पिगुएट और रोलेक्स जैसे ब्रांडों की लग्ज़री घड़ियाँ शामिल नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा कि संपत्ति को “सुरक्षित रखने की ज़रूरत है” और इसे “नष्ट नहीं किया जाना चाहिए,” और प्रिया कपूर को संपत्ति बेचने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया।

कोर्ट ने आगे कहा कि वसीयत की प्रामाणिकता को लेकर उठ रहे संदेहों को दूर करने की ज़िम्मेदारी प्रिया कपूर पर है, और यह भी कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों ने पहली नज़र में एक मज़बूत मामला पेश किया है।

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