एक्टर प्रकाश राज को कई वोटर कार्ड मामले में मिली बेल

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: वोटर ID से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को बेंगलुरु की 48वीं एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट में एक्टर प्रकाश राज पेश हुए। कोर्ट ने पहले उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वे कोर्ट के नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे थे।
सुनवाई के दौरान, उनके वकीलों ने वारंट वापस लेने की मांग की, जबकि एक्टर खुद ज़मानत के लिए कोर्ट में पेश हुए। दलीलें सुनने के बाद, 48वीं ACJM कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट वापस ले लिया और प्रकाश राज को ज़मानत दे दी। उन्हें 4,000 रुपये की नकद ज़मानत राशि जमा करने पर ज़मानत दी गई, जिससे वारंट से जुड़ी तत्काल कार्यवाही खत्म हो गई।
सुनवाई के दौरान, प्रकाश राज के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें कभी समन नहीं मिला था और उन्हें कार्यवाही के बारे में केवल मीडिया रिपोर्ट और अन्य स्रोतों से पता चला था। इसके बाद कोर्ट ने वारंट वापस लेने की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली।
यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि प्रकाश राज के पास कई राज्यों में वोटर आईडी कार्ड हैं। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 2019 में वकील दिलीप कुमार ने हलसुरु गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक्टर के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत चार राज्यों में वोटर आईडी कार्ड हैं, जो साबित होने पर चुनाव नियमों का उल्लंघन होगा।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में उन्होंने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर और भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया, और दोनों अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट का रुख किया।
