आधार कार्ड में ‘परिवार के मुखिया’ की सहमति से कर सकते है पता अपडेट
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने परिवार के मुखिया (एचओएफ) की सहमति से आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा शुरू की है।
अधिकारियों ने कहा कि आधार में एचओएफ (हेड ऑफ़ फैमिली) आधारित ऑनलाइन पता अपडेट एक निवासी के रिश्तेदारों जैसे बच्चों, पति या पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके पास पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर उनके आधार में सहायक दस्तावेज नहीं हैं।
यह राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट इत्यादि जैसे संबंध दस्तावेजों का प्रमाण जमा करके किया जा सकता है, जिसमें आवेदक और एचओएफ दोनों के नाम और उनके बीच संबंध और एचओएफ द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उल्लेख किया गया है। यदि रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, तो यूआईडीएआई निवासी को यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में एचओएफ द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करता है।
“देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, ऐसी सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी। यह विकल्प यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित किसी भी वैध पते के प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पता अद्यतन सुविधा के अतिरिक्त होगा। कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकते हैं,” इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंगलवार को कहा।
‘मेरा आधार’ पोर्टल में, एक निवासी अपने पते को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इस विकल्प को चुन सकता है। जिसके बाद, निवासी को HOF की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे केवल मान्य किया जाएगा। HOF की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए HOF के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
HOF की आधार संख्या के सफल सत्यापन के बाद, निवासी को संबंध दस्तावेज़ का प्रमाण अपलोड करना आवश्यक होगा।
यूआईडीएआई के अनुसार, निवासियों को सेवा के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। सफल भुगतान पर, एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) निवासी के साथ साझा की जाएगी, और पते के अनुरोध के बारे में एचओएफ को एक एसएमएस भेजा जाएगा। सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एचओएफ अनुरोध को स्वीकार करेगा और माई आधार पोर्टल में लॉग इन करके अपनी सहमति देगा और अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी।