समान नागरिक संहिता से पहले असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त किया

Assam government repeals Muslim Marriage and Divorce Act before implementing Uniform Civil Code
(File Photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: असम कैबिनेट ने शुक्रवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर दिया। इसके साथ, मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत आएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

असम सरकार के इस निर्णय को समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे यूसीसी हासिल करने की दिशा में एक कदम बताया।

“मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935, जिसके तहत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार अभी भी कार्य कर रहे हैं, को निरस्त कर दिया गया है,” मल्लाबारुआ ने कहा।

मंत्री ने आगे कहा कि अब मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

मल्लाबारुआ ने यह भी घोषणा की कि 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार, जो अधिनियम के तहत काम कर रहे थे, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये के एकमुश्त मुआवजे के साथ उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा।

इस महीने की शुरुआत में, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने वाले पुराने व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रयास करता है।

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