4 साल की सजा के बाद बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की छिन सकती है लोकसभा की सदस्यता

BSP MP Afzal Ansari may be stripped of his membership of the Lok Sabha after serving a four-year sentence.चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनके भाई, बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई गई।

एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये और अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों भाइयों पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले का आरोप लगाया गया था।

सजा के साथ, अफजाल अंसारी अपनी लोकसभा सदस्यता खोने के लिए तैयार है। संसद के नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य जो दो साल या उससे अधिक जेल की सजा काटता है, स्वतः ही अयोग्य हो जाता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद इसी नियम के अनुसार अपना सांसद का दर्जा खो दिया था।

इससे पहले आज, भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी, जिनकी 2005 में गाजीपुर में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी द्वारा हत्या कर दी गई थी, ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन समाप्त हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।

अलका राय ने कहा, “मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज्य में) समाप्त हो गया है।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *