पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को दिल्ली की अदालत ने दी उम्रकैद की सजा 

Delhi court gives life imprisonment to the murderers of journalist Saumya Vishwanathanचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि पांचवें दोषी को तीन साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। सौम्या विश्वनाथन की हत्या 2008 में हुई थी और लगभग 15 साल बाद चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सभी चार आरोपियों, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक, अजय कुमार पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत प्रत्येक पर 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पांचवें दोषी अजय सेठी पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चारों दोषियों पर लगाए गए जुर्माने में से 1.2 लाख रुपये सौम्या विश्वनाथन के माता-पिता को दिए जाएं। अजय सेठी द्वारा भुगतान किए जाने वाले 7.25 लाख रुपये में से रु. कोर्ट ने आदेश दिया कि परिवार को 7.2 लाख रुपये भी जारी किए जाएं।

अदालत ने कहा कि चारों दोषियों का कृत्य ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए, मौत की सजा नहीं दी जा सकती।

आदेश सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सौम्या, जो एक युवा, गतिशील और मेहनती पत्रकार थीं, ने अपनी जान गंवा दी। भारत में, महिला कार्य भागीदारी दर में गिरावट आ रही है, और इसका एक कारण यह है कि महिलाओं को काम पर आने-जाने के दौरान दुर्व्यवहार और हमले का अधिक खतरा होता है।”

इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार सौम्या की 30 सितंबर, 2008 को तड़के दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

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