दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, कहा- “उन्होंने साजिश रची”

Delhi High Court rejects Arvind Kejriwal's petition against his arrest, says- "He hatched a conspiracy"
(File Photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस बीच, आप ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कल उच्चतम न्यायालय जायेगी।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, AAP सुप्रीमो – जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले का ‘किंगपिन’ करार दिया है – दिल्ली राउज़ एवेन्यू अदालत के पिछले आदेश के अनुसार, 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साझा की गई सामग्री के अनुसार, उच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने “दूसरों के साथ साजिश रची” और “अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे”।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केजरीवाल अब समाप्त हो चुकी शराब नीति के निर्माण और रिश्वत की मांग में व्यक्तिगत क्षमता से शामिल थे। अदालत ने कहा कि इसके अतिरिक्त, आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल ने घोटाले से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया।

“ईडी ‘हवाला’ सामग्री के रूप में पर्याप्त सामग्री रखने में सक्षम था, और अनुमोदकों के बयान थे कि उसे गोवा चुनावों के लिए नकद में पैसा दिया गया था। गोवा चुनावों के लिए पैसे नकद में भेजे गए थे। गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है, ”रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता,” न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा।

अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि संघीय जांच एजेंसी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को केजरीवाल की चुनौती “टिकाऊ नहीं” है।

इसमें यह भी बताया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना, कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।

“यह तर्क खारिज किया जाना चाहिए कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। यह अदालत कानून के दो सेट नहीं करेगी, कानूनों के सेट- एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए, मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं हो सकता है,” उच्च न्यायालय ने आगे कहा।

उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हालांकि उनकी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय का सम्मान करती है, लेकिन वह अरविंद केजरीवाल पर उसके फैसले से सहमत नहीं है और उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

भारद्वाज ने कहा, “हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास है कि यह सीएम केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा जैसे उसने संजय सिंह को राहत दी थी।”

इस बीच, अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने वकीलों से मिलने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर आदेश की घोषणा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बुधवार को की जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन-शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

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