दिल्ली दंगा: कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता ताहिर हुसैन, अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए

Delhi riots case: Court frames murder charges against Aam Aadmi Party's Tahir Hussain, othersचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया है।

27 फरवरी, 2020 को उत्तर पूर्व दिल्ली के चांद बाग इलाके में एक नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम से पता चला कि अंकित शर्मा के फेफड़ों और मस्तिष्क में गंभीर चोट लगने के कारण हुए रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन लगातार इस तरह से काम कर रहा था कि वह भीड़ पर निगरानी रख रहा था और उसे प्रेरित कर रहा था। कोर्ट ने आगे कहा कि ये चीजें हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए की गईं।

ताहिर हुसैन और 10 अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप लगाए गए थे। ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने 2 जून, 2020 को दिल्ली दंगों के मामले में दो चार्जशीट दायर कीं। एक चार्जशीट में उन्होंने ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया। पुलिस जांच के अनुसार, पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे कराने के लिए “गहरी साजिश” थी।

“आम आदमी पार्टी के एक राजनेता और ईडीएमसी में मौजूदा पार्षद ताहिर हुसैन ने इस घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके छोटे भाई, शाह आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। हुसैन की लाइसेंसी पिस्तौल, जो दंगों के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, को जब्त कर लिया गया था,” पुलिस ने कहा।

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