दिल्ली दंगा: कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी

Delhi riots: Court allows framing of charges against former AAP councilor Tahir Hussain, othersचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े पथराव के एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि ताहिर हुसैन के घर के बाहर सड़क पर भीड़ द्वारा पुलिस टीम पर किए गए पथराव के कारण अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए कदम उठाने पड़े।

अदालत ने कहा, “सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके इस तरह के कृत्य जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के समुदायों के बीच सद्भाव के प्रतिकूल थे। उन्होंने अपने कार्यों से सार्वजनिक शांति भंग की।”

अदालत ने तीन नवंबर को इसी मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी को बरी कर दिया था।

मामले में प्राथमिकी कॉन्स्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी, 2020 को दंगाई भीड़ ने मुख्य करावल नगर रोड पर पथराव किया था, इसके अलावा पास की पार्किंग में कई वाहनों में आग लगा दी थी।

कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और खालिद सैफी के खिलाफ लगाए गए आरोप इस मामले में जांच की गई घटना की साजिश के बजाय एक “छतरी साजिश” से संबंधित हैं।

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