डोनाल्ड ट्रंप का आदेश: अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित करने का खतरा, भारतीयों में चिंता

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, जो अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित करने का प्रयास करता है, भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। हालांकि, कानूनी चुनौती के बाद यह आदेश फिलहाल रोक दिया गया है, फिर भी इस नीति ने उन हजारों भारतीयों को अनिश्चितता में डाल दिया है, जो जल्द ही माता-पिता बनने वाले थे।
एच-1बी वीजा धारक भारतीय पेशेवरों के लिए यह आदेश बहुत बड़ा असर डालता है। कई लोग यह मानते थे कि उनके अमेरिकी जन्मे बच्चे स्वचालित रूप से नागरिकता प्राप्त करेंगे, लेकिन अब यह आदेश उनके इन अपेक्षाओं को उलट सकता है।
इस आदेश के कारण कुछ रिपोर्ट्स में यह देखा गया कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों के अमेरिकी नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सी-सेक्शन करवाने का विचार कर रहे हैं।
यह आदेश भारतीयों के लिए विशेष रूप से चिंता का कारण है, जो अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समूह हैं। पांच मिलियन से अधिक भारतीय नागरिक गैर-आव्रजन वीजा पर अमेरिका में हैं, और नए नियम के तहत उनके अमेरिकी जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी।
यह आदेश अवैध प्रवासियों को भी प्रभावित करता है, जो अब अपने अमेरिकी जन्मे बच्चों के माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, जैसा कि पहले वे 21 वर्ष की आयु में कर सकते थे।