फारूक अब्दुल्ला ने फर्जीवाड़ा कर कब्जाए जमीं पर बनाया घर और दफ्तर, राजस्व विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा
चिरौरी न्यूज़
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला का घर अवैध रूप से बना है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका जम्मू वाला बंगला फ़ॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा कर बनाया गया है। बताया जाता है कि बाजार में अभी इस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है। राजस्व विभाग के के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू और श्रीनगर वाला ऑफिस भी सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बना है।
बता दें कि राजस्व विभाग जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर रोशनी एक्ट के नाम पर कश्मीर के बड़े बड़े लोग जिन्होंने औने पौने दाम पर करोड़ों के सरकारी ज़मीन ले लिए उनके खिलाफ जांच कर रही है, और कोर्ट के आदेश पर उनका नाम सार्वजनिक कर रही है। अब इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला का नाम सामने आया है।
जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला ने 1998 में तीन अलग अलग लोगों से तीन कैनाल ज़मीन ख़रीदा था, बाद में जंगल के 7 कैनाल ज़मीन पर धीरे धीरे क़ब्ज़ा किया और वहां पर अपना आलिशान बंगला बना लिया। राजस्व विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ये घर अवैध रूप से बना है।
राजस्व विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला का श्रीनगर वाला घर फॉरेस्ट लैंड पर बना है जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर वाला ऑफिस रोशनी एक्ट का उल्लंघन कर बनाया गया है।
बता दें कि 2001 में जब राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब एक कानून पास किया गया था जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को एक निश्चित रकम जमा करने पर मालिकाना हक देने का नियम बना जिसे रौशनी एक्ट नाम दिया गया। क्योंकि कहा गया था कि इस परियोजना से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर पनबिजली परियोजनायें शुरू करने में की जायेगी जिससे कश्मीर के घरों में रोशनी आएगी। लेकिन इसी एक्ट की आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों और अफसरों ने करोड़ों के कीमत की सरकारी जमीनें हथिया ली।