गिरिबाला सिंह ने विदाई के समय 2 लाख रुपये की मांग की: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI की FIR

Giribala Singh Demanded Rs 2 Lakh At Vidai: CBI FIR In Twisha Sharma Death Caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने दिसंबर में जब उनके बेटे समर्थ सिंह की शादी ट्विशा से हुई थी, तब ‘विदाई’ के समय 2 लाख रुपये की मांग की थी। यह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज FIR में पूर्व जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों का एक हिस्सा है।

CBI ने भोपाल पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में FIR दर्ज की है। एजेंसी ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है और उसकी टीम भोपाल पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

25 मई, 2026 को दर्ज FIR के अनुसार, ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर, 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। ससुराल वालों पर शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसे परेशान करने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि ट्विशा को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

FIR के अनुसार, गिरिबाला सिंह ने विदाई के समय ट्विशा के परिवार से 2 लाख रुपये की मांग की थी, जिसे पीड़िता के परिवार ने उनकी ज़िद पर दे दिया था।

CBI अब इस मामले में दहेज हत्या, उत्पीड़न, साज़िश और अन्य संभावित अपराधों की जांच कर रही है।

33 वर्षीय ट्विशा मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थी। उसके परिवार ने उसके पति समर्थ सिंह (जो एक वकील हैं) और सास गिरिबाला सिंह (जो पूर्व ज़िला जज हैं) पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सिंह परिवार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि ट्विशा नशे की लत से जूझ रही थी।

ट्विशा शर्मा का पति, जो उसकी मौत के बाद से ही फरार था, आखिरकार पिछले हफ़्ते 10 दिनों तक कानून से बचते रहने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे-जैसे इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, मध्य प्रदेश सरकार ने यह केस CBI को सौंप दिया। परिवार की मांग पर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले हफ़्ते AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम से ट्विशा के शरीर का दूसरा पोस्टमॉर्टम करवाने का आदेश दिया था। परिवार ने पहले पोस्टमॉर्टम में कमियों का आरोप लगाया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *