केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली: लॉकडाउन से उब चुके व्यापारियों और आम जनता के लिए रहत की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों (जरूरी और गैर-जरूरी सामान) की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।

हालांकि सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि इन दुकानों में काम करनेवाले सभी लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने साथ ही ये भी आदेश दिया है कि अभी शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स नहीं खोले जायेंगे। अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से व्यापारियों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि उनका कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने १५ अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि ये नियम सिर्फ नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही सिर्फ एकल दुकानों पर ही लागू होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि दुकानों में सिर्फ 50 प्ररिशत कर्मचारी ही काम कर सकते हैं और उन सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

हॉटस्‍पॉट और रेड जोन की दुकानें अभी बंद रहेगी

केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दुकानों को खोलने के लिए कुछ नियमो का पालन करना होगा।

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