लॉकडाउन 5 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या है नए दिशा निर्देश
दिव्यांश यादव
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र सरकार ने लॉकडाउन को ३० जून तक बढाने का फैसला किया है, हालांकि इसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इसमें कुछ चीजों में सरकार की तरफ से छूट दी गयी है।
सरकार की कोशिश है की आम जन जीवन को पटरी पर वापस लाया जाए। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
मुख्य बातें
लॉकडाउन खत्म होगा, अनलॉक-1 शुरू होगा।
लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी।
स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च आठ जून से खोल दिए जाएंगे।
मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
आठ जून से रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे।
शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार नहीं खुलेंगे।
अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया था।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अबतक एक लाख 73 हजार 763 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4971 लोगों की मौत हो चुकी है। 82 हजार 370 लोग ठीक भी हुए हैं।