ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई अड़चन पैदा करेगा तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे: दिल्ली हाई कोर्ट

SC/ST Act cannot be used to curtail mortgage rights of banks: Delhi Courtचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली:  दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के आभाव में दम तोड़ते मरीजों को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियाँ की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।”

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है।  हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा, “ हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।”

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, “ हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।” अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र की सरकार से पूछा कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी?  अदालत ने कहा, “ आपने (केंद्र ने) हमें (21 अप्रैल को) आश्वस्त किया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। हमें बताएं कि यह कब आएगी?” उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के मई में चरम पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उसकी क्या तैयारियां हैं।

 

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