दिल्ली में पटाखे जलाने पर होगी जेल

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि पटाखे जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारीयों को निर्देश दिए जा चुके हैं। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

गोपाल राय ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की। गोपाल राय ने कहा, ”चर्चा के मुताबिक, पुलिस वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।”

मंत्री ने कहा, ”ऐसे अपराध में जुर्माना लगाए जाने और कम से कम डेढ़ साल से लेकर अधिकतम छह साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।”

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह पटाखों की बिक्री और जलाए जाने पर सात नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।

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