‘न्यायिक अनुशासन’: जज ने कहा, अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी

'Judicial Discipline': Judge Says Another Bench Will Hear Arvind Kejriwal Caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। जज ने, जिन्होंने केजरीवाल और AAP के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की थी, यह साफ कर दिया कि उनके इस कदम को पार्टी प्रमुख की सुनवाई से हटने की याचिका को स्वीकार करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि आबकारी नीति मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी, और यह स्पष्ट किया कि चूंकि उन्होंने अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर दी है, इसलिए यह उचित है कि इस मामले को किसी अन्य जज को सौंप दिया जाए।

जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, “एक ऐसे जज के लिए जिसे निशाना बनाया जा रहा हो, यह एक बहुत ही अकेली लड़ाई होती है… यह सुनवाई से हटना नहीं है। यह न्यायिक अनुशासन है।”

शराब नीति मामले में मुख्य आरोपियों में से एक केजरीवाल ने जज से सुनवाई से हटने की मांग की थी, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने RSS से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। उन्होंने इसी मामले में हाई कोर्ट के पिछले आदेशों का भी हवाला दिया, जिनमें जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, और जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को पलट दिया था। AAP नेताओं ने यह मुद्दा भी उठाया था कि जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पैनल में शामिल हैं।

हालांकि, जस्टिस शर्मा ने सुनवाई से हटने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि पक्षपात के दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जस्टिस शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए, शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे।

जज ने आज केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये नेता ऑनलाइन “बेहद अपमानजनक, बेहद अवमाननापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री” फैला रहे हैं, जो न्यायपालिका पर हमले के समान है।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि “राजनीतिक सत्ता से लैस” इन अवमानना ​​करने वालों द्वारा “एक डिजिटल अभियान के माध्यम से बाहर एक समानांतर नैरेटिव (कथा) गढ़ा जा रहा था।”

जज ने आगे कहा, “मेरे परिवार के सदस्यों को घसीटा गया और एडिट किए गए वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम किया गया… इसका मकसद न केवल मुझे, बल्कि न्यायपालिका जैसी संस्था को भी डराना था।”

केजरीवाल ने हाल ही में ‘X’ (ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इस जज से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। “जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है… अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए, और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने फैसला किया है कि मैं इस मामले में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और न ही कोई दलील दूंगा,” उनकी पोस्ट में लिखा था।

संस्था पर ही मुकदमा: जस्टिस शर्मा
जज ने गुरुवार को कहा कि उन्हें आलोचना स्वीकार करने की ट्रेनिंग मिली है, लेकिन एक जज के तौर पर यह उनका फ़र्ज़ है कि वह यह सुनिश्चित करें कि अदालत ऐसे आरोपों से प्रभावित न हो।

“जब संस्था पर ही मुकदमा चलने लगता है, तो यह जज का फ़र्ज़ बन जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अदालत ऐसे आरोपों से प्रभावित न हो,” जज ने कहा।

“मुझे सही आलोचना और असहमति स्वीकार करने की ट्रेनिंग मिली है… जज का पहनावा शांति की मांग करता है… हालांकि, कभी-कभी चुप रहना न्यायिक संयम नहीं होता। आज वह पल आ गया है,” उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे।

इस महीने की शुरुआत में, जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की खुद को इस मामले से अलग करने की अर्ज़ी मानने से इनकार कर दिया था।

“अगर मैं आज खुद को इस मामले से अलग कर लेती, तो मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे हट जाती। अरविंद केजरीवाल ने बहस के दौरान कई बार कहा है कि उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनके मन में कुछ शंकाएं हैं। केजरीवाल के मन में ऐसी भ्रांतियां होना, खुद को इस मामले से अलग करने का आधार नहीं हो सकता,” जस्टिस शर्मा ने कहा था।

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