सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले को सही ठहराने के लिए केरल के एक व्यक्ति पर UAPA के तहत मामला दर्ज

Kerala man charged under UAPA for justifying Pahalgam attack on social mediaचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 26 साल के एक व्यक्ति को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ़्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर 2025 के पहलगाम आतंकी हमले को सही ठहराने वाले कमेंट किए थे।

आरोपी की पहचान केरल के मलप्पुरम ज़िले के ऐक्करप्पाडी के रहने वाले मुहम्मद सानूफ के तौर पर हुई है। उसे रविवार को सऊदी अरब से कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ़्तार किया गया। उसके ख़िलाफ़ जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया था।

मुट्टम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा सानूफ से पूछताछ और उसके मोबाइल फ़ोन की जांच के बाद UAPA की धाराएं लगाई गईं। यह मामला सानूफ द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उन कमेंट्स से जुड़ा है जो उसने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों में से एक, एन. रामचंद्रन की बेटी की पोस्ट पर किए थे। पुलिस का आरोप है कि इन कमेंट्स में हमले को सही ठहराया गया था; इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति मारा गया था।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के एक नेता की शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई। UAPA के अलावा, सानूफ पर अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि वे उससे हिरासत में पूछताछ की मांग करेंगे और आगे जांच क्राइम ब्रांच या एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) को सौंपी जा सकती है।

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