मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश: ‘धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बैन’
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले में मोहन यादव ने बुधवार को धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
आदेश में जुलाई 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे (सार्वजनिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर) के बीच लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
ऐसे क्षेत्रों में. 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल में 15 दिन त्योहारों के मौके पर आधी रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है।
इससे पहले दिन में, उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 58 वर्षीय नेता को राज्य की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद की शपथ दिलाई।