मध्यप्रदेश सरकार ‘लव जिहाद’ को लेकर बनाएगी कानून
चिरौरी न्यूज़
भोपाल: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद को देखते हुए सरकार अगले विधानसभा सत्र में इसको लेकर एक विधेयक लाया जाएगा जिसमें कम से कम 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और ही गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
बता दें कि इस से पहले मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने लव जिहाद कानून का मसौदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माँगा है। उनका कहना है कि लव जिहाद से सम्बंधित कानून एक तरह का होना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पिछले कई मामलों में ऐसा देखने में आया है कि एक राज्य में कानून के तहत अलग कार्रवाई होती है और दूसरे राज्य में अलग कार्रवाई होती है, इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक जैसा कानून बन पाएगा।