“अडानी की 11 सार्वजनिक कंपनियों में से किसी पर भी अभियोग नहीं लगाया गया”: अमेरिकी आरोपों पर ग्रुप सीएफओ

"None of Adani's 11 public companies have been indicted": Group CFO on US chargesचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: अडानी समूह ने स्पष्ट किया है कि कंपनी पर अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट केवल अडानी ग्रीन एनर्जी के तहत एक विशिष्ट अनुबंध से संबंधित है, जो सहायक कंपनी के कारोबार का लगभग 10 प्रतिशत है।

समूह ने कहा कि उसकी 11 सार्वजनिक कंपनियों में से किसी पर भी किसी गलत काम का आरोप नहीं है। अडानी समूह ने अमेरिकी रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए इसे “निराधार” बताया है। शनिवार को एक पोस्ट में, समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि अडानी की कोई भी इकाई सीधे तौर पर किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है।

“आपने पिछले दो दिनों में अडानी समूह के मामलों के बारे में बहुत सारी खबरें देखी होंगी। यह विशेष रूप से अडानी ग्रीन के एक अनुबंध से संबंधित है जो अडानी ग्रीन के कुल कारोबार का लगभग 10 प्रतिशत है (इस बारे में बहुत अधिक सटीक और व्यापक विवरण है जिसे हम उचित मंच पर विस्तार से बताएंगे)” सिंह ने बयान में कहा।

उन्होंने कहा, “अडानी समूह के पास 11 सार्वजनिक कंपनियों का पोर्टफोलियो है और इनमें से कोई भी अभियोग के अधीन नहीं है (यानी हाल ही में न्यूयॉर्क शहर की अदालत में डीओजे वकील द्वारा दायर की गई किसी कानूनी कार्यवाही में प्रतिवादी नहीं है)। जारीकर्ताओं में से किसी पर (यानी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियां या विशिष्ट जारीकर्ता जो सार्वजनिक कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं) उक्त कानूनी फाइलिंग में किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है। बहुत सी खबरें और रिपोर्ट हैं जो असंबंधित चीजों को उठाकर हेडलाइन बनाने की कोशिश करेंगी। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम कानूनी फाइलिंग में प्रस्तुत मामले की विस्तार से समीक्षा करने के बाद समय पर जवाब देंगे।”  सिंह ने यह भी कहा कि समूह को आरोपों की “विशिष्टता” के बारे में केवल दो दिन पहले ही पता चला।

रिपोर्ट सामने आने के बाद, अडानी समूह ने कहा कि ये केवल आरोप हैं और इन्हें केवल उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसने कानूनी कार्रवाई की जांच करने का भी फैसला किया है।

अडानी समूह ने एक बयान में कहा, “अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है।”

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